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हरियाणा Haryana : राज्य की हेल्थ मिनिस्टर आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में इंसानों के इस्तेमाल के लिए 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड वाली सभी ओरल दवाओं को बनाने, बेचने और बांटने पर तुरंत रोक लगा दी गई है।
मिनिस्टर ने कहा, “इस फैसले का मुख्य मकसद लोगों को होने वाले बुरे असर से बचाना है और यह पक्का करना है कि राज्य में सिर्फ़ सुरक्षित और मंज़ूर दवाएं ही इस्तेमाल हों।” उन्होंने साफ कहा कि जब पब्लिक हेल्थ की बात आती है तो सरकार किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, “दवाएं मरीज़ों को राहत देने के लिए होती हैं, न कि उनकी सेहत को खतरे में डालने के लिए। जब साइंटिफिक सबूत किसी दवा से जुड़े खतरों की ओर इशारा करते हैं और सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो यह सरकार की ड्यूटी है कि वह लोगों के हित में फैसले ले।”
उन्होंने आगे बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने दवा बनाने वालों, होलसेल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर को इस रोक का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “रेगुलर इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं, और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने कहा कि पब्लिक हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए, राज्य ने केंद्र का जारी नोटिफिकेशन लागू कर दिया है, जिसके तहत तुरंत रिलीज़ होने वाली डोज़ के रूप में 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड वाले सभी ओरल फ़ॉर्मूलेशन को बनाने, बेचने और बांटने पर रोक लगा दी गई है।
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