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Haryana : मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि, पिंजौर के युवक को प्रताड़ित किया गया
Mohammed Raziq
20 July 2025 1:28 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंचकूला सिविल अस्पताल के चार डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड ने पिंजौर निवासी 18 वर्षीय प्रवेश शर्मा के शरीर पर चार चोटों की पुष्टि की है। प्रवेश शर्मा को पंचकूला पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा था।
शर्मा पर 17 जून को जश्न में फायरिंग करने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और 25 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे 26 जून को ज़मानत मिल गई थी। ज़मानत पर होने के बावजूद, उसे 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन दोबारा गिरफ़्तारी की अर्ज़ी के साथ अदालत में पेश किया गया। हालाँकि, सरकारी वकील रणविजय राणा ने अर्ज़ी को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
शर्मा के वकील दीपांशु बंसल ने बताया, "शर्मा ने अपराध जाँच एजेंसी (सीआईए) पंचकूला परिसर में शारीरिक हमले का भी आरोप लगाया था। कालका के उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अभिमन्यु राजपूत ने 16 जुलाई के अपने आदेश में गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया था और शर्मा की मेडिकल जाँच का आदेश दिया था, जिसमें चार चोटों के निशान पाए गए थे।"
18 जुलाई को सुनवाई के दौरान, मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद, एसडीजेएम ने आदेश दिया कि, "पिंजौर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और पंचकूला की सीआईए इकाई के प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे 15 जुलाई (दोपहर 12:00 बजे) से 17 जुलाई (दोपहर 12:00 बजे) तक लॉक-अप, पूछताछ कक्षों, गलियारों और प्रवेश/निकास बिंदुओं से सीसीटीवी फुटेज को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें। फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए और उसमें छेड़छाड़ या ओवरराइटिंग न की जाए। सीआईए और एसएचओ को आईओ के माध्यम से सूचित किया जाता है।"
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 8 नवंबर, 2019 के निर्देशों के अनुसार, एसडीजेएम ने कहा, "हिरासत में यातना की घटना की सूचना पंचकूला के विद्वान सत्र न्यायाधीश को दी जाए।"
इस बीच, पुलिस ने 16 जुलाई को मामले में एक अन्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। उसे 17 जुलाई को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत (अंबाला जेल) में भेज दिया गया। लेकिन उसे अंबाला जेल नहीं भेजा गया। न्यायाधीश ने कहा, “…यह भी जानकारी में लाया गया है कि आरोपी नीरज को अदालत के 17 जुलाई के निर्देश का उल्लंघन करते हुए अंबाला की सेंट्रल जेल में नहीं रखा गया था। आरोपी ने इसकी पुष्टि की है। आईओ (जांच अधिकारी यादविंदर सिंह) इससे इनकार नहीं करते। यह स्पष्ट रूप से एक अनियमित हिरासत है।”
नीरज की निशानदेही पर एक 12 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपों में आर्म्स एक्ट की धारा 27(2) भी जोड़ दी। यह धारा "निषिद्ध हथियारों" या "निषिद्ध गोला-बारूद" के इस्तेमाल के लिए लगाई जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि जब आईओ से पूछा गया कि 12 बोर का देसी कट्टा "निषिद्ध हथियारों या गोला-बारूद" की परिभाषा में कैसे आता है, तो वह जवाब नहीं दे पाए। “एसएचओ उपस्थित नहीं हुए। जाँच एजेंसी ने यह नहीं बताया कि बरामद हथियार: 1. स्वचालित और विशिष्ट अर्ध-स्वचालित बन्दूक, 2. सैन्य-श्रेणी का बन्दूक, 3. हानिकारक तरल पदार्थ या गैस छोड़ने वाले हथियार, या 4. विशिष्ट निषिद्ध बोर है।”
लोक अभियोजक ने कहा कि हथियार निषिद्ध बोर श्रेणी में नहीं आता होगा।
न्यायाधीश ने आगे आदेश दिया, “पंचकूला के पुलिस आयुक्त (सीपी) को आरोपी परवेश की शिकायत, आरोपी के बयान, मेडिकल बोर्ड द्वारा चोटों के बारे में दिए गए निष्कर्षों, और आरोपी नीरज की अनियमित हिरासत के बारे में भी सूचित किया जाए, और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की पहचान करने और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए विभागीय जाँच की आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया जाए।”
सीपी को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया
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