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Haryana : नाबालिग लड़कियों से शादी करने पर होगी 2 साल की जेल की सजा, अधिकारी ने दी चेतावनी

Mohammed Raziq
13 May 2025 12:20 PM IST
Haryana :  नाबालिग लड़कियों से शादी करने पर होगी 2 साल की जेल की सजा, अधिकारी ने दी चेतावनी
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हरियाणा Haryana : रोहतक की बाल विवाह निषेध अधिकारी कर्मिंदर कौर ने बाल विवाह के इच्छुक दूल्हों और उनके अभिभावकों को आगाह किया है कि नाबालिग (कम उम्र की) लड़कियों से विवाह करने पर उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम लगाया जाएगा। अधिकारी ने चेतावनी दी कि ऐसे विवाह आयोजित करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है और यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा,
ऐसे विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं हैं।" कौर ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाल विवाह की नौ शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से छह विवाहों को सफलतापूर्वक रोका गया, जबकि दो झूठे पाए गए और एक मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष में अब तक दो शिकायतें मिली हैं और दोनों ही शादियां रोक दी गईं। पूरे साल बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस साल भी अक्षय तृतीया के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग और एमडीडी ऑफ इंडिया संगठन की ओर से जागरूकता की एक बड़ी पहल की गई। अधिकारी ने बताया कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पूजा स्थलों पर धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें की गई हैं और उनसे समाज में उनकी प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
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