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HARYANA : मानेसर नगर निगम ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हाउसिंग सोसायटी को 1.5 लाख रुपये का चालान जारी

Mohammed Raziq
3 July 2024 1:37 PM IST
HARYANA  :  मानेसर नगर निगम ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हाउसिंग सोसायटी को 1.5 लाख रुपये का चालान जारी
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HARYANA : मानेसर नगर निगम सड़क किनारे और खाली पड़े प्लॉटों से ठोस कचरा उठाकर औद्योगिक टाउनशिप को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रहा है। नगर निगम की स्वच्छता शाखा की एक प्रवर्तन टीम ने सेक्टर 95 स्थित सिग्नेचर रोजालिया सोसायटी को 1.20 लाख रुपये का चालान जारी किया है, क्योंकि सोसायटी द्वारा खुद से उत्पन्न कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जबकि यह सोसायटी मुख्य रूप से कचरा उत्पन्न करती है। चालान जारी करते हुए नगर निगम अधिकारियों ने सोसायटी प्रबंधन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उचित कचरा निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पिछले सप्ताह नगर निगम की टीमों ने सेक्टर 82 स्थित वाटिका एनवायरो सोसायटी, सेक्टर 90 स्थित वर्धमान फ्लोरा सोसायटी, सेक्टर 92 स्थित जीएलएस एवेन्यू सोसायटी तथा सेक्टर 95 स्थित आरओएफ आनंदा सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निरीक्षण के दौरान 50-50 हजार रुपये के चालान भी जारी किए थे।
इसके अलावा नगर निगम की सफाई शाखा ने एसटीपी का गंदा पानी खुले में छोड़ने पर दो टैंकरों के 5-5 हजार रुपये के चालान जारी किए। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छह आवासीय सोसायटियों के एसटीपी का भी प्रवर्तन दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निगम के सहायक कार्यकारी अभियंताओं को भी सफाई कार्य से संबंधित रिपोर्ट सप्ताह में दो बार निर्धारित प्रोफार्मा पर उनके कार्यालय में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बागवानी कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए टाउनशिप के आईएमटी क्षेत्र के सभी पार्कों में खाद बनाने के गड्ढे बनाए जाएंगे। मानेसर नगर निगम एक मीथेन गैस प्लांट स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है, जो कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से वित्तीय सहायता के साथ ठोस कचरे से तैयार किया जाएगा।
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