हरियाणा

Haryana : हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास, 30,000 रुपये का जुर्माना

Mohammed Raziq
2 May 2025 2:43 PM IST
Haryana :  हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास, 30,000 रुपये का जुर्माना
x
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने गुरुवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 2021 में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने का 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी की पहचान बिहार के रोहताश जिले के मूल निवासी भोला प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उन्हें 29 जनवरी, 2021 को सूचना मिली थी कि राजीव चौक पार्किंग में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बाद में शिवाजी नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और पार्किंग के पास एक ढाबे पर एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रामचरण (47) के रूप में हुई है, जो ढाबे पर काम करता था।
Next Story