हरियाणा

Haryana : व्यक्ति को 7 साल की जेल और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना

SANTOSI TANDI
6 Sep 2024 6:46 AM GMT
Haryana : व्यक्ति को 7 साल की जेल और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में सात साल कैद और जुर्माना लगाया है। पुलिस के मुताबिक अगस्त 2021 में 17 वर्षीय लड़की ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ अश्लील हरकत की है। शिकायत के बाद सेक्टर 10ए थाने में उसके पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई और सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा सबूतों और गवाहों के साथ दाखिल चार्जशीट के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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