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Haryana,हरियाणा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह नीरू कांबोज की अदालत ने वर्ष 2022 में पांच वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में 52 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अजरू पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा न करने पर उसकी कैद की सजा बढ़ा दी जाएगी। शिकायत के अनुसार अजरू पांच वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची ने जब घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तो वे थाने पहुंचे और छह अक्तूबर 2022 को फिरोजपुर झिरका थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के चार दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुरुआत में ही सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए थे। इसके अलावा पीड़िता से पूछताछ के आधार पर उसके बयान भी दर्ज किए गए। विशेष अभियोजक ने बताया कि करीब दो साल तक मामले की सुनवाई चली, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिजनों समेत सभी मुख्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन पीड़ित लड़की के बयानों के अनुसार उसके साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हुई, जिसे कोर्ट ने मुख्य सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस के सहयोग से मामले की मजबूती से पैरवी की गई। 7 दिसंबर को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह नीरू कांबोज की कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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Payal
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