हरियाणा

Haryana : पोक्सो मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा

Mohammed Raziq
29 Aug 2024 12:40 PM IST
Haryana : पोक्सो मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा
x
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने बुधवार को 2020 में 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2020 में नाबालिग के पिता ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उसने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की है। शिकायत के बाद सेक्टर 53 थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान छोटेलाल के रूप में हुई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा, "गुरुग्राम पुलिस द्वारा सबूतों और गवाहों के साथ दायर चार्जशीट के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल कैद और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।"
Next Story