हरियाणा
Haryana : बलात्कार के लिए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा
Mohammed Raziq
20 April 2025 12:28 PM IST

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हरियाणा Haryana : जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए विशेष अदालत) सुदीप गोयल ने 20 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील कपिल शर्मा ने बताया कि अदालत ने 18 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कुरुक्षेत्र जिले के मरचेहरी गांव के दोषी बिट्टू पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी के अनुसार यमुनानगर जिले के रादौर कस्बे के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी 31 जनवरी 2023 को दोपहर करीब एक बजे घर से लापता हो गई। उसने बताया कि जब उन्होंने गांव के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो पता चला कि एक व्यक्ति उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर ले गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह उसे लाडवा उपमंडल के एक गांव के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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