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हरियाणा Haryana : जगाधरी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम ने यमुनानगर जिले के इस्माइलपुर गाँव की निर्मला देवी नामक महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यमुनानगर जिले के भोगपुर गाँव के दोषी जसबीर सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस्माइलपुर गाँव के संजू कुमार ने 3 जुलाई, 2022 को साढौरा थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वह अपने चाचा के बेटे के साथ काम पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी भाभी निर्मला देवी किसी के साथ बाइक पर जा रही थी। कुछ देर बाद, उसने देखा कि उस व्यक्ति ने उसके सिर और चेहरे पर ईंट से वार किया और बाद में उसे एक कुएँ में धकेल दिया।
उन्होंने बताया कि अपराध करने के बाद, वह व्यक्ति मौके से फरार हो गया।
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