हरियाणा
Haryana : हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Mohammed Raziq
19 March 2025 1:18 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने जगदीश चंद की हत्या के मामले में मदूदन गांव निवासी अंग्रेज सिंह को दोषी करार देते हुए उस पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुरुक्षेत्र पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अक्टूबर 2022 को एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पति जगदीश चंद और दो भतीजों गुरविंदर सिंह और अजय के साथ अपने खेतों में पीर पर माथा टेकने गई थी। उसके पति जगदीश चंद का बूटा राम और उसके बेटों जय भगवान और अंग्रेज सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी दौरान जय भगवान और अंग्रेज सिंह भी वहां पहुंच गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। जय भगवान ने जगदीश चंद और गुरविंदर सिंह पर चाकू से वार किया, जबकि अंग्रेज सिंह ने अजय पर तेजधार हथियार से हमला किया। पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते समय जगदीश चंद की मौत हो गई। शाहाबाद थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल जनवरी में जय भगवान को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि अब अंग्रेज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अंग्रेज सिंह को आईपीसी की धारा 302, 307, 201 और 506 के तहत दोषी ठहराया है। सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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