हरियाणा

Haryana : नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

SANTOSI TANDI
17 Aug 2024 6:49 AM GMT
Haryana :  नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, घटना 15 मार्च 2019 को मानेसर क्षेत्र में हुई थी। 14 वर्षीय लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। महिला थाने मानेसर में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान महेंद्रगढ़ जिले के नांगल मोहनपुर गांव निवासी दिनेश के रूप में हुई। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए गए और अदालत में पेश किए गए।
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