हरियाणा
Haryana : जमीन के लिए भाई की हत्या करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास
Mohammed Raziq
9 Jun 2025 1:33 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने कृषि भूमि में हिस्सेदारी के लिए अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मृतक की पहचान जिले के गोहाना क्षेत्र के रभड़ा गांव निवासी अमन (26) के रूप में हुई है। घटना की सूचना 22 सितंबर 2022 को गोहाना सदर पुलिस को दी गई थी। मृतक के पिता आजाद सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा बेटा जितेंद्र अंधा था और वह अपने छोटे बेटे अमन के साथ रह रहा था, जबकि उसका मझला बेटा कृष्ण आपराधिक
गतिविधियों में लिप्त था। उसके पास करीब तीन एकड़ कृषि भूमि थी और वह अमन के साथ मिलकर जमीन जोतता था। जेल से आने के बाद कृष्ण अपने हिस्से की जमीन मांगने लगा लेकिन उसने और अमन ने उसे जमीन देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने कई बार अमन को जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने आगे बताया कि 22 सितंबर को उसका बेटा अमन अपने घर पर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ बैठा था, तभी कृष्ण एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और अमन पर तीन फायर कर दिए। गोली लगने से वह गिर गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बयान के बाद सदर गोहाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। एएसजे सरताज बासवाना की अदालत ने शुक्रवार को अमन की हत्या के जुर्म में कृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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