हरियाणा
Haryana : बलात्कार के प्रयास के लिए व्यक्ति को 5 वर्ष की जेल और जुर्माना
Mohammed Raziq
24 May 2025 1:35 PM IST

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हरियाणा Haryana : फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को पांच साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।आरोपी ने 2021 में अपने पति की जमानत दिलाने के बहाने एक होटल में महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया था।इस संबंध में 14 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 28 वर्षीय पीड़िता अपने पति के हत्या के मामले में नीमका जेल में बंद होने के बाद आरोपी पल्ला निवासी राज ठाकुर से मिली थी।वह अक्सर अपने पति से मिलने जेल जाती थी और वहां ठाकुर से मिलती थी क्योंकि वह भी जेल में बंद था। ठाकुर के रिहा होने के बाद उसने महिला से कहा कि वह उसके पति की जमानत दिला सकता है।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा, "3 सितंबर 2021 को राज ने मुझे 20,000 रुपये और मेरा आधार कार्ड लेकर बल्लभगढ़ आने को कहा। जब मैं वहां पहुंची तो वह मुझे वकील से मिलने के बहाने ओल्ड चौक के पास एक होटल में ले गया। उसने मेरा आधार कार्ड और पैसे ले लिए। इसके बाद उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन मैंने विरोध किया और किसी तरह भाग निकली। बाद में मेरे पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मैं वहीं रह रही थी। इस दौरान राज ने मुझे फोन किया और मेरे रिश्तेदारों को होटल की घटना बताने की धमकी देते हुए 30,000 रुपये की मांग की।"
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