हरियाणा

Haryana : हत्या के प्रयास के लिए व्यक्ति को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

Mohammed Raziq
22 March 2025 2:43 PM IST
Haryana : हत्या के प्रयास के लिए व्यक्ति को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को 2023 के हत्या के प्रयास के एक मामले में एक दोषी को 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, घटना 19 मई, 2023 को सिलोखरा गांव में हुई थी। दो पड़ोसियों के बीच झगड़े के बाद एक ने दूसरे के बेटे के पेट में चाकू घोंप दिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में सेक्टर 40 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच करते हुए पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सादिमुल अली के रूप में पहचाने गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।"
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