हरियाणा
Haryana : नाबालिग पर यौन हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
SANTOSI TANDI
14 Oct 2024 9:49 AM GMT
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अजय पराशर ने भिवानी जिले में नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।आरोपी की पहचान भिवानी जिले के किरावर गांव निवासी कप्तान के रूप में हुई है, जो नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।पिछले साल हुई इस घटना के बाद तोशाम थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 और IPC की धारा 363, 366, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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SANTOSI TANDI
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