हरियाणा

Haryana : नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Mohammed Raziq
28 March 2025 1:31 PM IST
Haryana : नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पोक्सो एक्ट के तहत विशेष) ने बुधवार को 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना 3 अक्टूबर 2023 को सेक्टर 27 पुलिस को दी गई थी। पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी कई दिनों से सामान्य से अधिक अकेले रह रही थी और उसने ठीक से खाना-पीना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच के दौरान वह गर्भवती पाई गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसी इलाके में रहने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी राज कुमार ने 6 मई 2023 को उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी राज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया और डीएनए परीक्षण से आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।
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