हरियाणा
Haryana : नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा
Mohammed Raziq
2 March 2025 12:23 PM IST

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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष) ने शुक्रवार को 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना 18 दिसंबर 2023 को सेक्टर 27 थाने में दी गई थी। पीड़िता की मां ने सेक्टर 27 पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रवि उर्फ मुकुल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मां ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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