हरियाणा

Haryana : संक्षेप में बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

SANTOSI TANDI
25 Aug 2024 7:02 AM GMT
Haryana : संक्षेप में बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा
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Mahendragarh महेंद्रगढ़: नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच साल पहले नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही दोषी पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने नवंबर 2019 में जिले के कनीना थाने में बहु झोलरी गांव (झज्जर) निवासी शमशेर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया था कि पीड़िता को आरोपी ने अगवा किया है, लेकिन जांच में पता चला कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
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