हरियाणा

Haryana : अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में व्यक्ति को 14 साल की कैद

Mohammed Raziq
12 July 2025 1:39 PM IST
Haryana : अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में व्यक्ति को 14 साल की कैद
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हरियाणा Haryana : सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार, अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 25 वर्षीय जज राम नामक व्यक्ति को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आज यह फैसला सुनाया।लोक अभियोजक अमित मेहता के अनुसार, यह मामला 23 जुलाई, 2021 को रानिया थाने में दर्ज किया गया था। जाँच में पता चला कि आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर सिरसा के एक होटल में ले गया, जहाँ उसका यौन शोषण किया गया। जब लड़की को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो उसने ज़हर खा लिया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने लड़की के परिवार, होटल कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। जाँच के दौरान एक हस्तलिखित नोट और उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, साथ ही मेडिकल और फ़ोरेंसिक साक्ष्य भी मिले जिससे मामला मज़बूत हुआ। अदालत ने अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल, शोषण के इरादे से अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल, बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल और नाबालिग पर यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 14 साल की सज़ा सुनाई।सभी सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी, जिससे कुल प्रभावी कारावास अवधि 14 साल हो जाएगी।अदालत ने धारा 363 के तहत 5,000 रुपये, धारा 366, 376 और 306 के तहत 10-10,000 रुपये और पॉक्सो अधिनियम के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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