हरियाणा
Haryana : गुरुग्राम में बाल यौन शोषण के आरोपी को आजीवन कारावास
SANTOSI TANDI
26 Oct 2024 8:14 AM GMT
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने वर्ष 2017 में सिविल लाइंस क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में बाल यौन शोषण करने वाले और सीरियल किलर सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है। सुनील को वर्ष 2018 में भी तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसने पिछले सात वर्षों में कम से कम 15 लोगों की हत्या की है। उसने 2016 से 2018 के बीच गुरुग्राम में कम से कम तीन
लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी। बलात्कार पीड़ित लड़कियों के मुद्दों की नि:शुल्क पैरवी करने वाले सामाजिक संगठन फरिश्ते ग्रुप की अंजू रावत नेगी और कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि लड़की के पिता ने 6 जनवरी 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 6 वर्षीय बेटी लापता हो गई है। बाद में उसका शव द्रोण पार्क (राजीव चौक) में पानी की टंकी में मिला था। उसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी। भारद्वाज ने बताया, "मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अदालत में पुख्ता सबूत और गवाह भी पेश किए गए। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए अदालत ने पिछले सप्ताह आरोपी को दोषी करार दिया था।"
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SANTOSI TANDI
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