हरियाणा
Haryana : खाप पंचायतों ने आईपीएस अधिकारी की मौत की न्यायिक जांच की मांग की
Mohammed Raziq
15 Oct 2025 1:57 PM IST

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हरियाणा Haryana : जींद ज़िले की दो प्रमुख खाप पंचायतों - माजरा खाप और कंडेला खाप - ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत की न्यायिक जाँच एक कार्यरत न्यायाधीश के अधीन कराने की माँग की है। पूरन कुमार की आत्महत्या से हरियाणा के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक आक्रोश है।
गुरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में माजरा खाप पंचायत ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक शोक प्रस्ताव पारित किया और राज्य सरकार पर मामले को "गलत तरीके से संभालने" का आरोप लगाया। खाप नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के अनिर्णय ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।
खाप कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह संधू ने कहा, "राज्य सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है, जिससे पूरा मामला और उलझता जा रहा है।" उन्होंने अधिकारियों से "मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने" का आग्रह किया।
खाप नेता गुरविंदर सिंह संधू और महेंद्र सिंह सहारण ने कहा कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम लिए थे, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार ताकतवर अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।"
माजरा खाप के प्रवक्ता समुंदर सिंह फोर ने एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति के गठन की मांग की, जिसकी रिपोर्ट एक निश्चित समय-सीमा में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने शांति की अपील करते हुए कहा, "दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोषों को कष्ट नहीं सहना चाहिए।" इसी तरह, ओम प्रकाश कंडेला की अध्यक्षता में कंडेला खाप पंचायत ने भी शोक व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और एक कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध न्यायिक जाँच की माँग की। खाप नेताओं ने सरकार पर डीजीपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया।
सुसाइड नोट में स्पष्ट नामों के उल्लेख के बावजूद सरकार की "निष्क्रियता" पर सवाल उठाते हुए कंडेला खाप नेताओं ने कहा, "वरिष्ठ अधिकारियों और सत्ताधारी दल के बीच मिलीभगत प्रतीत होती है।"
दोनों खापों ने शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और कहा कि परिवार कई दिनों से अधिकारी के शव के साथ कार्रवाई की प्रतीक्षा में बैठा है। प्रस्तावों के अंत में कहा गया, "राज्य को न्यायिक जाँच का आदेश देने में संकोच नहीं करना चाहिए।"
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