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Haryana : 2008 के ‘जज के दरवाजे पर नकदी’ मामले में जस्टिस निर्मल यादव बरी
Mohammed Raziq
30 March 2025 2:08 PM IST

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हरियाणा Haryana : चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने 2008 के “जज के दरवाजे पर नकदी” मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश निर्मल यादव और तीन अन्य को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। बरी किए गए अन्य व्यक्तियों में होटल व्यवसायी रविंदर सिंह, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह शामिल हैं।आरोपियों में से एक, हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।यह मामला 2008 में शुरू हुआ था जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के आवास पर गलती से 15 लाख रुपये से भरा एक बैग पहुंचा दिया गया था। न्यायमूर्ति कौर के आवास पर काम करने वाले अमरीक सिंह ने पुलिस को बताया कि 13 अगस्त, 2008 को रात करीब 8.30 बजे प्रकाश राम एक प्लास्टिक बैग लेकर न्यायमूर्ति कौर के घर पहुंचे। उन्होंने अमरीक सिंह को बताया कि “न्यायमूर्ति कौर के लिए दिल्ली से कागजात आए हैं।” अमरीक सिंह ने बैग को अंदर ले लिया और जस्टिस कौर के निर्देश पर उसे खोला तो उसमें नोट भरे हुए थे। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने प्रकाश राम और नकदी से भरे बैग को हिरासत में ले लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने 16 अगस्त 2008 को एफआईआर दर्ज की। बाद में चंडीगढ़ प्रशासन ने 26 अगस्त 2008 को जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 18 अप्रैल 2011 को चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक
, बैग जस्टिस यादव के लिए था, लेकिन नामों में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस कौर के घर पहुंच गया। सीबीआई ने दावा किया कि 13 अगस्त 2008 को रविंदर सिंह को जस्टिस निर्मल यादव को 15 लाख रुपये भेजने थे। उन्होंने यह रकम दिल्ली में संजीव बंसल को दी, जिन्हें चंडीगढ़ में जस्टिस यादव तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बंसल ने अपनी पत्नी को फोन करके अपने मुंशी प्रकाश राम के जरिए यह रकम जस्टिस यादव के घर भिजवा दी। बंसल की पत्नी ने प्रकाश राम को एक पैकेट दिया था जिसे वे "निर्मल जी" को देने जा रहे थे, लेकिन वह अनजाने में जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गए। विशेष अदालत ने 18 जनवरी, 2014 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। हालांकि, जस्टिस यादव के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें मामले में झूठा फंसाया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने पहले मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने आखिरकार सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 84 गवाहों का हवाला दिया था, जिनमें से 69 की जांच की गई। बाद में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को मामले में 12 और गवाहों की जांच करने की अनुमति दी। बरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जस्टिस निर्मल यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और फैसला सच्चाई की जीत है।
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