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Haryana : हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश न होने पर इंस्पेक्टर को हिरासत में रखा गया

Mohammed Raziq
12 Sept 2025 2:52 PM IST
Haryana : हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश न होने पर इंस्पेक्टर को हिरासत में रखा गया
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हरियाणा Haryana : कैथल की एक अदालत ने गुरुवार को एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी को हत्या के एक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बार-बार पेश न होने पर हिरासत में लेने का आदेश दिया।
सिरसा जिले में वर्तमान में तैनात और कैथल के सीवान में एसएचओ रहे इंस्पेक्टर राजेश कुमार गुरुवार को विशेष अदालत में तभी पेश हुए जब उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कुमार ने पहले भी अदालती समन और यहाँ तक कि एक पूर्व गैर-जमानती वारंट की भी अनदेखी की थी। 29 अगस्त को, अदालत ने उनके वेतन की कुर्की का निर्देश दिया था और आदेश दिया था कि अगर उन्हें अगली सुनवाई से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें हिरासत में पेश किया जाए। आदेश में कहा गया है, "चूँकि यह अदालत कुछ अन्य मामलों में साक्ष्य दर्ज करने में व्यस्त है, इसलिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार को हिरासत में रखा जाए और सुबह 11.30 बजे अदालत में पेश किया जाए ताकि इस मामले में उनका साक्ष्य दर्ज किया जा सके।"
इसके बाद, गवाही के लिए पेश होने से पहले एसएचओ को एक घंटे तक हिरासत में रखा गया।
कैथल के एस्कॉर्ट प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि अदालत के निर्देश पर निरीक्षक को एक घंटे तक हिरासत में रखा गया।
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