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हरियाणा हाउसिंग बोर्ड : आवेदकों को मिलेंगे ब्याज समेत पैसे वापस

Admin2
9 Jun 2022 10:37 AM GMT
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड : आवेदकों को मिलेंगे ब्याज समेत पैसे वापस
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : हरियाणा हाउसिंग बोर्ड न तो लोगों को आशियाना दे रहा था और न ही उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि वापिस लौटा रहा था। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के सताए लोगों को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को आदेश दिया है कि वह बोर्ड द्वारा विज्ञापित विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जिनमें तय समय तक फ्लैटों और प्लाट का आवंटन नहीं किया गया , वह लोगों द्वारा जमा की गई राशि वापस करे।

कोर्ट के आदेशानुसार , डिफेंस कोटे की योजना (टाइप-ए) सांपला के लिए आवेदन करने वालों को उनकी जमा राशि 30 जून तक वापस मिल जाएगी। जिन लोगों ने फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, दादरी और रोहतक सहित अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन किया था, उन्हें 31 अक्टूबर तक बोर्ड ने पैसा वापस करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि स्वाभाविक रूप से यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी देरी से हाउसिंग बोर्ड कोर्ट की अवमानना का दोषी होगा और उस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। जस्टिस अमोल रतन सिंह और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने राज पाल सिंह गहलोत और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं।

सोर्स-jagran

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