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आईपीएस अधिकारी एक ही आवास रख सकते हैं।
दो सरकारी आवास रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया कि आईपीएस अधिकारी एक ही आवास रख सकते हैं।
हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल के कार्यालय से सभी पुलिस इकाई के प्रमुखों, एडीजीपी सीआईडी और चंडीगढ़ और पंचकूला में तैनात सभी अधिकारियों को एक संदेश में यह सूचित किया गया है कि दो या अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों के पास दो सरकारी आवास हैं। विज ने प्रदेश में 'एक अधिकारी, एक आवास' की नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
डीजीपी के निर्देश में कहा गया है, "इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा पुलिस का कोई भी अधिकारी दो घरों में नहीं रहा है।"
चंडीगढ़ और पंचकूला में पदस्थ अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे दो सरकारी आवासों को अपने पास नहीं रखने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
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Triveni
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