हरियाणा
Haryana : वकीलों के निकाय चुनाव को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा, नतीजे 'बिना मतदान के' घोषित
SANTOSI TANDI
1 March 2025 7:35 AM

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हरियाणा Haryana : करनाल में जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) के चुनाव शुक्रवार को उस समय अराजक हो गए, जब मतदान प्रक्रिया को लेकर परस्पर विरोधी गुट आपस में भिड़ गए। डीबीए के कार्यवाहक अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल चौहान के नेतृत्व वाले एक गुट ने चुनाव स्थगित कर पुनर्निर्धारण के लिए नया रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) नियुक्त कर दिया, जबकि बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा द्वारा आरओ नियुक्त किए गए एडवोकेट विनय बंसल के नेतृत्व वाले दूसरे गुट ने प्रमुख पदों के लिए विपक्ष की कमी का हवाला देते हुए एक भी वोट डाले बिना ही परिणाम घोषित कर दिया। यह हंगामा डीबीए के निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट संदीप चौधरी के खिलाफ निर्माणाधीन एडवोकेट चैंबर्स भवन के लिए फंड के गबन की शिकायत को लेकर शुरू हुआ। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया। हालांकि चौधरी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष फैसले को चुनौती दी और अस्थायी रूप से चुनाव लड़ने का अपना अधिकार हासिल कर लिया, लेकिन शिकायतकर्ता ने मामले को हाईकोर्ट में ले जाया, जिसने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से अयोग्य घोषित कर दिया। कानूनी अनिश्चितता के बावजूद, बार काउंसिल
ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने चुनाव की देखरेख के लिए एडवोकेट विनय बंसल को आरओ और एडवोकेट रोहित शर्मा को एआरओ नियुक्त किया। बंसल ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, "हमने बार काउंसिल के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराए। चूंकि प्रत्येक पद के लिए केवल एक उम्मीदवार था, इसलिए हमने परिणाम घोषित कर दिए हैं।" बंसल द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, सुरजीत सिंह मंधान को अध्यक्ष, नितिन भारद्वाज को उपाध्यक्ष, नवीन कुमार राणा को महासचिव और संगीता रानी को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उम्मीदवारों की कमी के कारण कोषाध्यक्ष का पद खाली रहा। हालांकि, एडवोकेट गोपाल चौहान और उनके गुट ने परिणामों को फर्जी चुनाव प्रक्रिया बताते हुए खारिज कर दिया और आज बार कार्यालय में आम सभा की बैठक बुलाई। सभा ने चुनाव स्थगित
करने का समर्थन किया और नए सिरे से चुनाव के लिए एडवोकेट मुनीश लाठर को आरओ नियुक्त किया। जवाब में, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने चौहान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। चौहान ने कहा, "जनरल हाउस मीटिंग के दौरान मैंने चुनाव पुनर्निर्धारित करने के लिए आरओ और एआरओ नियुक्त किए। मैं अपने लाइसेंस के निलंबन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चुनौती दूंगा।" इस बीच, अधिवक्ता चौधरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की कसम खाई। उन्होंने कहा, "मैं डीबीए करनाल के जनरल हाउस के फैसले के साथ खड़ा हूं और सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लड़ूंगा।" मूल रूप से 28 फरवरी को होने वाले चुनावों में दो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार - संदीप चौधरी और सुरजीत सिंह मंधान - के साथ-साथ अन्य पदों के लिए कई उम्मीदवार थे। हालांकि, कानूनी लड़ाई और नेतृत्व संघर्ष ने अब डीबीए करनाल चुनावों को अनिश्चितता में डाल दिया है।
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