Haryana में दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने के लिए उच्च न्यायालय
Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारी अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकेंगे।अदालत दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा 2023 में दायर कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें नियम 143 को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाता था जिनकी विकलांगता 70% या उससे अधिक है या जो नेत्रहीन हैं और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों को इस लाभ से वंचित करते हैं।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की उच्च न्यायालय की पीठ ने हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमों के नियम 143 के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसमें 70% या उससे अधिक की न्यूनतम दिव्यांगता या अंधेपन वाले दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई थी। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि वह दिव्यांगता से पीड़ित सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए या नहीं।





