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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि "हम लोगों ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यह कोर्ट आगे और किसी भी तरह की गिरावट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।" साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सोनीपत जिले में पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन बनाने के लिए 150 सौ साल पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी अगर क्षेत्र में मौजूद 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे/नुकसान पहुंचाए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं तो वे काम जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
"अगर संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और उन्हें परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशने की सलाह दी जाती है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।"
यह निर्देश राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन संरक्षण ट्रस्ट रजि. द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आया है।
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