हरियाणा
Haryana : उचाना विधायक की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Mohammed Raziq
12 Sept 2025 2:28 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वह कांग्रेस उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग कर रहे थे।बिजेंद्र ने अत्री के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पुनर्मतगणना की मांग की थी और उन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। बाद में, बिजेंद्र ने भ्रष्ट आचरण के आरोपों को खारिज करते हुए संशोधित याचिका दायर की।अत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन और वकील धीरज जैन ने दलील दी कि बिजेंद्र सिंह द्वारा दायर संशोधित चुनाव याचिका कानून के अनुसार दायर नहीं की गई थी और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 का उल्लंघन है। जैन ने दलील दी कि याचिका याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उनके वकील द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कानूनन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई याचिका मूल प्रति की केवल एक फोटोकॉपी थी, जिस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर या सत्यापित प्रति नहीं थी।
बिजेंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु तिवारी ने दलील दी कि संशोधित याचिका दायर करने की तिथि मूल याचिका से संबंधित होगी और लौटाए गए अभ्यर्थी का ऐसा आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका है। उन्होंने आगे दलील दी कि लौटाए गए अभ्यर्थी को दी गई याचिका की प्रति ही असली प्रति थी और प्रतिवादी को दी गई प्रति पर याचिकाकर्ता और वकीलों के हस्ताक्षर स्पष्ट थे। इसलिए, याचिका को 'समय रहते' या 'दहलीज पर' खारिज नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
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