हरियाणा

Haryana : हाईकोर्ट ने गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में हुए आपातकालीन व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति का आदेश

SANTOSI TANDI
7 Oct 2024 6:26 AM GMT
Haryana : हाईकोर्ट ने गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में हुए आपातकालीन व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति का आदेश
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारी आपातकालीन स्थितियों में किए गए चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, भले ही उनका उपचार गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में किया गया हो। यह फैसला एक सेवानिवृत्त एसडीओ द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने इंदौर के एक अस्पताल में की गई अपनी आपातकालीन कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति से इनकार करने को चुनौती दी थी।इस न्यायालय का विचार है कि जब भी कोई कर्मचारी किसी आपातकालीन स्थिति से पीड़ित होता है, तो उसका पूरा ध्यान हमेशा रोगी के जीवन को बचाने पर होता है। यदि कोई दर्द होता है, तो उसका ध्यान दर्द को दूर करने पर भी होता है। यह कहना अमानवीय होगा कि जब भी ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो कोई कर्मचारी अनुमोदित अस्पतालों की सूची खोजता रहे और जीवन के जोखिम पर बढ़ते दर्द को नजरअंदाज करके पहले किसी अनुमोदित अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जाए," न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने जोर दिया।
याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 29 जनवरी को पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया था, जिसमें चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति से इनकार किया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हृदय संबंधी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा था। उन्हें तुरंत इंदौर के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित करने से पहले वहां के एक अस्पताल में ले जाया गया था। याचिकाकर्ता ने सर्जरी और संबंधित उपचारों के लिए कुल 22,00,040 रुपये खर्च किए, लेकिन बोर्ड ने अपनी नीति का हवाला देते हुए केवल 5,36,232 रुपये मंजूर किए, जिसमें गैर-अनुमोदित अस्पतालों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ दरों पर प्रतिपूर्ति सीमित थी।
अदालत ने पाया कि बोर्ड की आपत्ति यह थी कि पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि आपातकालीन स्थिति में भी गैर-अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज को पीजीआईएमईआर दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति का हकदार माना जाता है। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा अनुमोदित और गैर-अनुमोदित अस्पतालों के बीच अंतर करके चिकित्सा नीति पर भरोसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। यह रुख सीधे तौर पर 'शिव कांत झा बनाम भारत संघ' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों का खंडन करता है।फैसला सुनाने से पहले जस्टिस पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता 16,63,808 रुपए का हकदार है। अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान करें।"
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