हरियाणा

Haryana : हाईकोर्ट ने विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए

SANTOSI TANDI
11 Feb 2025 7:22 AM GMT
Haryana :  हाईकोर्ट ने विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विधि अधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में निर्देश लिए जाएं तथा न्यायालय को सूचित किया जाए कि क्यों न हरियाणा में भी विधि अधिकारियों के पदों के लिए आगामी चयनों में महाधिवक्ता पद के लिए निर्धारित दिव्यांग श्रेणी को अधिनियम की योजना के अनुसार चार प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाए तथा इस संबंध में अगली सुनवाई की तिथि से पहले जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाए।पीठ अधिवक्ता मोहित गर्ग एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिवक्ता करण नेहरा के माध्यम से भारत संघ एवं अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
शुरुआत में, हरियाणा की ओर से पेश वकील ने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि “क्या राज्य 2016 के अधिनियम के अनुसार विकलांग वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसे विधिवत अपनाया गया है और नियम बनाए गए हैं”।सुनवाई के दौरान, बेंच ने पाया कि पंजाब राज्य ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण लागू किया था। लेकिन इसी तरह के पदों के लिए हरियाणा के हालिया विज्ञापनों में ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया गया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि हरियाणा के महाधिवक्ता के कार्यालय की पहचान ऐसे कार्यालय के रूप में की गई है, जहाँ विकलांग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को आरक्षण प्रदान किया जाना था।अब मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
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