हरियाणा
Haryana : उच्च न्यायालय ने मुकदमों में समय पर पुलिस गवाही के लिए
Mohammed Raziq
16 July 2025 1:29 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उसके पुलिस महानिदेशक ने निचली अदालतों में, खासकर मादक पदार्थों के मामलों में, पुलिस अधिकारियों की समय पर गवाही सुनिश्चित करने के लिए कोई सामान्य निर्देश या परामर्श जारी किया है।
यह प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक को स्पष्टीकरणात्मक हलफनामे के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी करने के बमुश्किल एक सप्ताह बाद आया है। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में समन किए गए सेवारत पुलिस अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों के एक मामले में निचली अदालत में बार-बार पेश न होने को "अस्पष्ट" बताते हुए यह आदेश पारित किया गया, जिससे अभियुक्तों के हिरासत में रहने के दौरान कार्यवाही बाधित हुई।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोयल द्वारा फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन द्वारा इस मामले में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद आया। हलफनामे का अवलोकन करने के बाद, पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि क्या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद सरकारी गवाहों के गवाही के लिए उपस्थित न होने की समस्या के समाधान के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक की ओर से कोई व्यापक निर्देश मौजूद है। जवाब में, राज्य के वकील ने तथ्यों को स्पष्ट करते हुए फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक से एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय माँगा। उच्च न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी, साथ ही पुलिस अधीक्षक को अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति गोयल ने पिछली सुनवाई की तारीख पर, निचली अदालत द्वारा पारित 3 अप्रैल, 2024 और 17 मई, 2025 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा था कि उनके अवलोकन से पता चलता है कि "आधिकारिक गवाह - जो सेवारत पुलिस अधिकारी हैं - अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए।"उच्च न्यायालय ने मुकदमों में समय पर पुलिस गवाही के लिए राज्य की नीति पर स्पष्टता मांगी
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