हरियाणा
Haryana : तथ्य छिपाने वालों को कोई राहत नहीं हाईकोर्ट
Mohammed Raziq
24 Feb 2025 11:51 AM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तथ्य छिपाने वाले या झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले वादी न्याय एवं समानता के सिद्धांतों के तहत संरक्षण की मांग नहीं कर सकते। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात पर जोर दिया कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर परिणाम भुगतने होंगे, भले ही वे समानता के आधार पर राहत का दावा करें। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अनुकूल न्यायालय आदेश प्राप्त करने के लिए जानकारी छिपाता है, वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि अगर किसी ने न्यायालय से जानकारी छिपाने का प्रयास किया है और इस तरह से झूठा हलफनामा दाखिल किया है, तो वह न्याय एवं समानता के आधार पर आदेश पाने का पात्र नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ इस न्यायालय को सख्ती से पेश आना चाहिए, भले ही उसके पास समानता के आधार पर बनाए गए कुछ अधिकार हों, लेकिन उसे उन अधिकारों का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय से जानबूझकर जानकारी छिपाता है।" न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के दौरान जानकारी छिपाई जाती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा, "हमने यह भी देखा है कि यदि सेवा अवधि के दौरान
कोई जानकारी छिपाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।" पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे पहले अनदेखा किया गया था या छिपाया गया था, सामने आता है तो किसी भी अदालती आदेश की समीक्षा उचित है। न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही समानता और कानून दोनों पर आधारित है, जिससे अदालत के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। यह फैसला एक याचिकाकर्ता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया, जो शुरू में एक दीवानी मुकदमा हार गया था, लेकिन बाद में 2002 में जिला न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष समझौता कर लिया। समझौते में आश्वासन दिया गया था कि उसकी वरिष्ठता और भविष्य की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए उसके मामले को नियमित करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता को बाद की कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का दोषी पाया गया। याचिकाकर्ता को जानबूझकर अदालत को गुमराह करने वाला "स्मार्ट मुकदमाकर्ता" करार देते हुए पीठ ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। "वह एक पद पर कार्यरत है और विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। उनके कदाचार को देखते हुए, हम अपीलकर्ता को रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देते हैं, जिसने अदालत से तथ्य छिपाते हुए स्पष्ट रूप से झूठा हलफनामा दायर किया है। इसकी अनुपालन रिपोर्ट इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए," पीठ ने आदेश दिया।
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