हरियाणा
Haryana : हाईकोर्ट ने आठ HCS अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट खारिज की
Mohammed Raziq
14 Feb 2026 12:30 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आठ HCS अधिकारियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 18 साल बाद बिना किसी जांच के उन्हें एक केस में शामिल करना “कानून के मुताबिक नहीं है और यह गैर-कानूनी है।”
जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने फैसला सुनाया कि अधिकारियों का नाम न तो ओरिजिनल FIR में था और न ही किसी स्टेज पर उनकी जांच हुई, फिर भी उनके नाम सेक्शन 173 CrPC के तहत फाइल की गई फाइनल रिपोर्ट में जोड़ दिए गए।
पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए, बेंच ने कहा: “इसमें कोई शक नहीं है कि 2005 में दर्ज FIR में, पिटीशनर्स का नाम आरोपी के तौर पर नहीं था, और न ही FIR का सब्जेक्ट मैटर पिटीशनर्स के सिलेक्शन से जुड़ा था। असल में, FIR असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सिलेक्शन से जुड़ी है, जो पूरी तरह से एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। 18 साल बाद, 2023 में, पुलिस ने 30 जून, 2023 को सेक्शन 173 CrPC के तहत एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पिटीशनर्स के नाम शामिल किए गए, लेकिन उनके बारे में कोई जांच किए बिना।”
पिटीशनर उन 64 कैंडिडेट्स में से थे जिन्हें 4 सितंबर, 2002 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हरियाणा सिविल सर्विसेज़ और एलाइड सर्विसेज़ में अलग-अलग पोस्ट के लिए चुना गया था। वे 2002 में सर्विस में आए और सालों तक सिलेक्शन ग्रेड पाते हुए काम करते रहे।
हालांकि, सिलेक्शन से पहले, 31 जुलाई, 2002 को उस समय के MLA करण सिंह दलाल ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाई-भतीजावाद और गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। मामला एक डिवीजन बेंच के सामने पेंडिंग रहा, जिसने 16 दिसंबर, 2010 को कहा कि आरोपों की "उस इलाके से बाहर के किसी व्यक्ति/संगठन से जांच होनी चाहिए।" इस ऑर्डर को बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसने कहा कि "यह पार्टियों के हित में होगा कि रिट पिटीशन का निपटारा हाई कोर्ट जल्द से जल्द करे...।"
जुलाई 2022 में, राज्य सरकार ने 2020-21 की सेलेक्ट लिस्ट में IAS में नॉमिनेशन के लिए UPSC को भेजे गए पैनल में अधिकारियों के नाम शामिल किए। हालांकि, UPSC की मीटिंग टाल दी गई और उनके मामलों पर अभी सुनवाई होनी बाकी थी।
सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह और पीएस अहलूवालिया ने इंदर पाल गोयत और कीरत ढिल्लों के साथ मिलकर तर्क दिया कि अधिकारियों का नाम 30 जून, 2023 को जमा की गई चार्जशीट में “गलत इरादे से” रखा गया था, ताकि UPSC को भेजे गए पैनल में राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद IAS के पद पर उनके सिलेक्शन पर विचार को खतरे में डाला जा सके।
कोर्ट को बताया गया कि 18 अक्टूबर, 2005 की FIR, HPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों के सिलेक्शन से जुड़ी थी और इसका याचिकाकर्ताओं के HCS में सिलेक्शन से कोई लेना-देना नहीं था। FIR में उनके नाम नहीं थे, और उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस पुरी ने कहा कि तथ्यों से साफ पता चलता है कि अधिकारियों का नाम न तो FIR में था और न ही उनकी जांच की गई थी।
बेंच ने कहा, “इसलिए, यह कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मौजूदा पिटीशनर्स के खिलाफ CrPC की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश करना कानून के अनुसार नहीं था और यह गैर-कानूनी है।”
अपनी बात खत्म करने से पहले, कोर्ट ने कहा कि अन्याय को रोकने के लिए दखल देना ज़रूरी था। “इसलिए, ऊपर दी गई सभी पिटीशन्स को मंज़ूरी दी जाती है। CrPC की धारा 173 के तहत पेश की गई 30 जून, 2023 की चार्जशीट को सिर्फ पिटीशनर्स के खिलाफ खारिज किया जाता है।”
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