हरियाणा
Haryana : अभय चौटाला की Z+सुरक्षा की अर्जी पर केंद्र को HC का नोटिस
Mohammed Raziq
3 Dec 2025 12:23 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को INLD नेता अभय सिंह चौटाला की अर्जी पर केंद्र और दूसरे रेस्पोंडेंट्स को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया। अर्जी में इंटरनेशनल गैंगस्टर्स से कथित धमकियों के मद्देनजर Z-प्लस या Z-कैटेगरी सिक्योरिटी कवर की मांग की गई थी।INLD के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व MLA नफे सिंह राठी की हत्या के बाद इंटरनेशनल गैंगस्टर्स से धमकियों का आरोप लगाते हुए, चौटाला ने CRPF जैसी सेंट्रल एजेंसी से सिक्योरिटी कवर की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिटीशनर ने कहा कि उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल गैंगस्टर्स से बार-बार, भरोसेमंद धमकियों के बारे में बताया गया था, लेकिन राज्य ने उनकी बातों पर "कोई भी एक्शन नहीं लिया"।
पिटीशनर ने कहा कि कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई असेसमेंट नहीं किया गया और कोई अंतरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जबकि "खतरे का अंदाज़ा गंभीर, आने वाला है और लगातार बढ़ रहा है।"चौटाला—पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी PM देवी लाल के पोते—ने तर्क दिया कि राठी की हत्या में गिरफ्तारी की सार्वजनिक रूप से मांग करने और हाई कोर्ट की निगरानी में CBI जांच के लिए दबाव डालने के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया। याचिका में कहा गया कि उन्होंने 27 फरवरी, 2024 को बजट सेशन के दौरान हरियाणा विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया था, और इसके बाद 28 फरवरी को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि हत्या की स्वतंत्र जांच की जरूरत है।
वकील संदीप गोयत के जरिए दायर रिट याचिका में 2000 से चौटाला की लगातार राजनीतिक प्रोफ़ाइल, एलेनाबाद से उनकी बार-बार चुनावी जीत और किसानों के विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर उनके अभियानों का जिक्र किया गया।
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