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Haryana : 5 रंगाई इकाइयों के खिलाफ 31 लाख रुपये से अधिक हरित जुर्माने की संस्तुति की गई

Renuka Sahu
19 July 2024 6:46 AM GMT
Haryana : 5 रंगाई इकाइयों के खिलाफ 31 लाख रुपये से अधिक हरित जुर्माने की संस्तुति की गई
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हरियाणा Haryana : बहादुरगढ़ में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Haryana State Pollution Control Board (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने दिशा-निर्देशों के घोर उल्लंघन के लिए बाढ़सा गांव में पांच रंगाई इकाइयों के खिलाफ 31.70 लाख रुपये के पर्यावरण मुआवजे की संस्तुति की है।

ऐसी इकाइयों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा की जा रही शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। हाल ही में एनजीटी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एचएसपीसीबी के स्थानीय कार्यालय ने इकाइयों पर मुआवजा लगाने की संस्तुति का खुलासा किया है।
शिकायतकर्ता वरुण गुलाटी ने पिछले साल विभिन्न जिलों में संचालित अत्यधिक प्रदूषणकारी ‘लाल श्रेणी’ की रंगाई इकाइयों के खिलाफ एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था - झज्जर के बाढ़सा, फरीदाबाद के धीरज नगर और सूर्य विहार, गुरुग्राम के बजघेरा, धनकोट, धनवापुर, सेक्टर 37 और सोनीपत के फ्रेंड्स कॉलोनी, प्याऊ मनियारी और फिरोजपुर बांगर।
अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 500 ऐसी अनाधिकृत रंगाई इकाइयां रिहायशी और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में चल रही हैं। इन इकाइयों ने न तो अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) लगाए थे और न ही कोई अन्य प्रदूषण-रोधी उपकरण लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि वे खुले में या यमुना में मिलने वाले नालों में अपशिष्ट बहा रहे थे। एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
के वैज्ञानिक ऋषभ श्रीवास्तव, बादली स्थित नायब तहसीलदार शेखर और एचएसपीसीबी (बहादुरगढ़) के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, ताकि तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि की जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। 27 मार्च को, समिति ने इकाइयों का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित चार ऐसी इकाइयों को पहले ही मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सील कर दिया गया था।
सूत्रों ने कहा कि एचएसपीसीबी ने इकाइयों को कारण बताओ नोटिस भी दिया था, लेकिन वे जवाब देने में विफल रहे। इसने अब राज्य के अधिकारियों को पांच इकाइयों के खिलाफ मुआवजे की सिफारिश की है। एचएसपीसीबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई को मेसर्स जींस डाइंग यूनिट के खिलाफ 15.60 लाख रुपये, मेसर्स डीके एंटरप्राइजेज, मेसर्स मान्या डाइंग और एक अनाम जींस डाइंग यूनिट के खिलाफ 4.90-4.90 लाख रुपये तथा बाढ़सा स्थित मेसर्स डीए वॉश के खिलाफ 1.40 लाख रुपये के पर्यावरण मुआवजे की सिफारिश की गई थी। अमित ने कहा: "डाइंग इकाइयों के पास न तो स्थापना और संचालन की सहमति थी और न ही उन्होंने ईटीपी स्थापित किया था। अपशिष्ट को बाईपास व्यवस्था के माध्यम से सीधे नाले में बहाया जा रहा था।"


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