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Haryana : सेवा से असंबंधित अपराध बरी होने के बाद ग्रेच्युटी पर रोक नहीं लगा सकता

Mohammed Raziq
31 July 2025 1:06 PM IST
Haryana :  सेवा से असंबंधित अपराध बरी होने के बाद ग्रेच्युटी पर रोक नहीं लगा सकता
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधिकारिक कर्तव्यों से असंबंधित आपराधिक कार्यवाही सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने का आधार नहीं हो सकती।
न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने यह भी कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद बरी किए जाने के विरुद्ध लंबित अपील अप्रासंगिक हो जाती है।
पीठ ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह अब दिवंगत कर्मचारी की ग्रेच्युटी जारी करे और पेंशन/पारिवारिक पेंशन को याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीन महीने के भीतर नियमित करे। अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति बंसल ने स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 2.2(b) के तहत इस तरह की रोक को उचित ठहराने के लिए "आपराधिक कार्यवाही आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित होनी चाहिए"। न्यायालय ने कहा, "ऐसा अपराध जो आधिकारिक कर्तव्य से पूरी तरह असंबंधित हो, नियम 2.2(b) के अंतर्गत नहीं आता। इस मामले में, कथित अपराध का आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं था।"
कर्मचारी द्वारा वकील धीरज चावला के माध्यम से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन लाभ जारी करने की मांग के बाद यह मामला न्यायमूर्ति बंसल की पीठ के समक्ष रखा गया था। पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता, जो 31 मार्च, 2004 को सेवानिवृत्त हुआ था, अपने गुर्दे के प्रत्यारोपण के बाद मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में लिप्त था और 13 अक्टूबर, 2002 को दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे 2 नवंबर, 2013 को पाँच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, 17 अक्टूबर, 2018 को अपील में उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था। बरी होने के बावजूद, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का इरादा जताते हुए उसके लाभ जारी करने से इनकार कर दिया। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही उसका निधन हो गया।
बाद में, अदालत को सूचित किया गया कि पंजाब ने वास्तव में याचिकाकर्ता सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
राज्य ने ग्रेच्युटी रोकने के लिए नियम 2.2(बी), 2.2(सी) और 9.14 का सहारा लिया। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को आधारहीन पाया। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा, "प्रतिवादी ने सुनवाई के दौरान और जवाब में यह तर्क नहीं दिया कि मृतक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है। ग्रेच्युटी रोकने का एकमात्र आधार यह है कि मृतक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील लंबित है।"
अदालत ने आगे कहा कि यह सामान्य बात है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले, जिसका उल्लेख किया गया है, ने रेखांकित किया कि नियम 2.2(बी) कदाचार के लिए ग्रेच्युटी रोकने की अनुमति देता है, लेकिन यह केवल तभी लागू होता है जब यह कृत्य सेवा अवधि के दौरान हुआ हो और आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित हो। चार साल की समय सीमा निर्धारित करके, विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यवाही विभाग से संबंधित होनी चाहिए... इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपराधिक कार्यवाही आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित होनी चाहिए।" अदालत ने आगे कहा कि ग्रेच्युटी रोकने का मूल उद्देश्य या तो बकाया राशि वसूलना था या सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में उसे अस्वीकार करना था, जो यहाँ मामला नहीं था। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही के बिना ही सेवानिवृत्त कर दिया गया।"
अदालत ने मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा। याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता, जो 73 वर्ष के थे, का गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका था, जबकि उनकी पत्नी, जो स्वयं 73 वर्ष की थीं, कैंसर से पीड़ित थीं। "उन्हें इस आधार पर ग्रेच्युटी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील लंबित है, खासकर जब कर्मचारी को इस न्यायालय ने बरी कर दिया था और वह अब जीवित नहीं है।"
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