Haryana govt : एचआर पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए तबादला आदेश
Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कहा कि अस्थायी सहित सभी तबादले आदेश मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव (सीएस) विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विभागों को एक कर्मचारी के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। “अस्थायी सहित सभी स्थानांतरण आदेश एचआरएमएस के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बाहर जारी किए गए किसी भी आदेश को अमान्य माना जाएगा। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को अपने नए स्टेशनों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पदों पर बने रहना होगा। एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जॉइनिंग रिपोर्ट भी जमा करनी होगी,” जोशी ने कहा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जहाँ विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से आवश्यक सलाह प्राप्त किए बिना या एचआरएमएस का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ थे और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते थे। सरकार ने दोहराया है कि समूह ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए कोई भी स्थानांतरण मुख्यमंत्री की स्थानांतरण सलाह के बिना नहीं होगा। इस तरह की सलाह मिलने पर, एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत स्थानांतरण आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, सीएस ने कहा।