हरियाणा
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम और Punjab सिविल सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी
Gulabi Jagat
29 Dec 2024 10:50 AM GMT
Chandigarh चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो हरियाणा राज्य के लिए लागू है , एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। संशोधन हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)
के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित हैं। यह निर्णय शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया ।
विज्ञप्ति के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुरोध के प्रत्युत्तर में मंत्रिमंडल ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में नियम 24 के बाद नियम 24ए सम्मिलित करने और हरियाणा में लागू पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में भाग ई के बाद भाग ईई जोड़ने को मंजूरी दी। नए सम्मिलित नियम 24ए के तहत, हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार प्रदान की जाएगी । इसी प्रकार, नए सम्मिलित भाग ईई के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति भी समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 द्वारा शासित होगी । इन नियमों को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2024 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा और ये समय-समय पर संशोधित 1 अगस्त, 2019 से लागू होंगे। (एएनआई)
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