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Haryana : यूपी में लिंग परीक्षण रैकेट का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

Mohammed Raziq
14 April 2025 1:07 PM IST
Haryana : यूपी में लिंग परीक्षण रैकेट का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार
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हरियाणा Haryana : झज्जर जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़ किया है। झज्जर की सिविल सर्जन डॉ. जयमाला ने बताया कि जिला समुचित प्राधिकारी को बुलंदशहर क्षेत्र में अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण करने वाले गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्य झज्जर और आसपास के इलाकों की गर्भवती महिलाओं से मोटी रकम लेकर अवैध लिंग परीक्षण कर रहे थे। सूचना की पुष्टि के लिए एक टीम गठित की गई। पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. संदीप कुमार की अगुवाई में टीम में डॉ. बसंत कुमार, डॉ. बिनिका और विनोद कुमार शामिल थे। टीम के साथ पुलिस विभाग से महिला
हेड कांस्टेबल रीना और दीपक भी थे। एजेंट के तौर पर
काम करने वाले परविंदर को एक व्यक्ति ने फोन किया और खुद को गर्भवती महिला (फर्जी ग्राहक) का पति बताया। फर्जी ग्राहक के भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के लिए 28 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। फर्जी ग्राहक को 11 अप्रैल को बुलंदशहर आने को कहा गया। फर्जी ग्राहक के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बुलंदशहर पहुंची।
बुलंदशहर की पीसी-पीएनडीटी टीम को भी मामले की जानकारी दी गई। इस बीच फर्जी ग्राहक के पति ने एजेंट परविंदर को 28 हजार रुपये थमा दिए। इसके बाद परविंदर ने दूसरे एजेंट अजय को बुलाया, जो फर्जी ग्राहक को बुलंदशहर के एक घर में ले गया। कुछ देर बाद दूसरा एजेंट शिवम पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर पहुंचा। घर पर मौजूद विवेक नाम के व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड जांच की और बताया कि भ्रूण लड़का है। इसके बाद अजय फर्जी ग्राहक को छोड़ने गया, जहां उसने टीम को इशारा किया। अजय और परविंदर को टीम ने पकड़ लिया। एजेंट शिवम और अल्ट्रासाउंड संचालक विवेक को भी पकड़ लिया गया। टीम ने विवेक के कब्जे से अल्ट्रासाउंड मशीन और 10,000 रुपये के नोट जब्त किए।हालांकि, उक्त मकान में किराएदार के तौर पर रहने वाली विशाखा शर्मा 18,000 रुपये लेकर भागने में सफल रही। पूछताछ करने पर विवेक ने टीम के सदस्यों को बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन अमित नामक व्यक्ति की है, जो कथित तौर पर गिरोह चलाता है।टीम ने अमित को भी पकड़ लिया और एजेंटों के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय न्याय संहिता और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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