Haryana : 1 जनवरी से एग्रीगेटर फ्लीट में डीजल, पेट्रोल गाड़ियां नहीं होंगी
Punjab पंजाब : कैबिनेट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, परिवहन विभाग की एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नए नियमों के तहत, मोटर वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 जनवरी, 2026 से अपने मौजूदा फ्लीट में सिर्फ़ डीज़ल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 3 जून, 2025 को निर्देश संख्या 94 जारी किया। इसका उद्देश्य ऐसी सेवाओं में क्लीनर मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ावा देना है।इन निर्देशों के अनुसार, मौजूदा वाहन फ्लीट में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को शामिल करने की अनुमति होगी।





