हरियाणा

Haryana : प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर चार दुकानों के मालिकों का चालान

SANTOSI TANDI
5 Dec 2024 7:01 AM GMT
Haryana :  प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर चार दुकानों के मालिकों का चालान
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हरियाणा Haryana : नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने चार दुकानों पर छापेमारी की और प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग का उपयोग करने पर उन दुकानों के मालिकों को चालान जारी किए।जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम ने यमुनानगर के रेलवे रोड और खेड़ा मोहल्ला बाजार में दुकानों पर छापेमारी की।छापेमारी के दौरान चारों दुकानदारों से भारी मात्रा में पॉलीथिन बरामद की गई। टीम ने चारों
दुकानदारों
के मौके पर ही चालान जारी किए और उनसे करीब 35,000 रुपये का जुर्माना वसूला।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त और एचएसपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता विनीत नायक के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले रेलवे रोड स्थित दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक डेयरी और गीता भवन के पास से एक थोक विक्रेता से पॉलीथिन बरामद की गई। संयुक्त टीम ने मौके पर ही उनका चालान जारी किया।इसके बाद, टीम ने खेड़ा मोहल्ला स्थित दो थोक विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की और उनसे भारी मात्रा में पॉलीथिन बरामद की। टीम ने उनका चालान भी काटा।सीएसआई सुनील दत्त ने बताया कि नगर आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए छापेमारी की गई।उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2020 से पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक चम्मच, दोना, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटा, स्ट्रॉ, ट्रे और मिठाई के डिब्बों पर पन्नी जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक समेत 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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