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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने मंगलवार को 2017 में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या Murder करने के मामले में दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने पांचों दोषियों पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
20 मार्च 2017 को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का कार में अपहरण हुआ है। क्राइम यूनिट पालम विहार की टीम ने कार का पीछा कर तीन आरोपियों झज्जर के लकड़िया गांव निवासी महेश, रोहतक निवासी गौरव रोहिल्ला और हिसार निवासी सचिन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उनके पास से तीन पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को अपहृत व्यक्ति हिसार निवासी लाला सैनी का शव मिला। राजेंद्र पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने हत्या में शामिल बहादुरगढ़ निवासी तनु (उर्फ गुड्डी) और दिल्ली के नरेला निवासी रेखा (उर्फ अंजलि) को भी गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम पुलिस Gurugram Police के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा दिए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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