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Haryana : सोनीपत में पांच अवैध कबाड़ जलाने वाली इकाइयां ध्वस्त की गईं

SANTOSI TANDI
16 Nov 2024 7:31 AM GMT
Haryana :  सोनीपत में पांच अवैध कबाड़ जलाने वाली इकाइयां ध्वस्त की गईं
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हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने खरखौदा के फिरोजपुर बांगर इलाके में पांच स्क्रैप मेल्टिंग इकाइयों और उनकी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया।टीम द्वारा इलाके का दौरा किए जाने पर इकाइयां चालू पाई गईं। इससे पहले, एचएसपीसीबी ने 4 नवंबर को फिरोजपुर बांगर इलाके में आठ स्क्रैप मेल्टिंग इकाइयों को भी सील कर दिया था।एचएसपीसीबी ने दिल्ली के पर्यावरणविद् वरुण गुलाटी की शिकायत पर इन स्क्रैप मेल्टिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। गुलाटी ने 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) पोर्टल पर अपनी शिकायत में कहा था कि सोनीपत जिले के फिरोजपुर बांगर इलाके में स्क्रैप जलाने वाली कई इकाइयां चालू हैं।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्क्रैप जलाने से खतरनाक उत्सर्जन होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इन अवैध इकाइयों के अनियंत्रित संचालन से क्षेत्र में अत्यधिक जहरीला वातावरण बन रहा है।
गुलाटी ने कहा कि ये इकाइयां जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के तहत मानदंडों का उल्लंघन कर रही थीं तथा एचएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का भी उल्लंघन कर रही थीं। शिकायत के बाद, एचएसपीसीबी की टीम ने गुरुवार को क्षेत्र में विशेष निरीक्षण किया तथा वहां पांच ऐसी स्क्रैप मेल्टिंग इकाइयां संचालित पाईं। एचएसपीसीबी के अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन इकाइयों में सभी भट्टियों को नष्ट कर दिया, जिनका उपयोग एल्युमीनियम तथा अन्य धातु स्क्रैप को पिघलाने में किया जा रहा था। गुलाटी ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, धातु स्क्रैप मेल्टिंग इकाइयों को लाल श्रेणी के उद्योगों में गिना जाता है, लेकिन इन इकाइयों में वायु तथा जल
प्रदूषण के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था। धातु जलाने या पिघलाने वाली इकाइयों को एचएसपीसीबी से संचालन के लिए उचित सहमति (सीटीओ) तथा स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) प्राप्त करने के बाद ही चलाया जा सकता है। लेकिन, ये इकाइयां बिना किसी सीटीओ या सीटीई प्राप्त किए ही संचालित हो रही थीं। सूत्रों के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खराब होने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-3) के चरण-3 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि टीम ने पाया कि ऐसी इकाइयां प्रदूषण बोर्ड से वैध सीटीओ और सीटीई प्राप्त किए बिना अपने भट्टियों में खुलेआम स्क्रैप जला रही थीं।
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