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हरियाणा Haryana : संयुक्त किसान मज़दूर बाडोपट्टी टोल समिति, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मज़दूर यूनियन, भयान खाप और पंघाल के ग्रामीणों सहित कई किसान संगठनों के कार्यकर्ता परिवार की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद इकट्ठा हुए।
किसान कार्यकर्ता शारदानंद राजली के अनुसार, परिवार को अपने बच्चों के साथ दो रातें सड़क पर बिताने को मजबूर होना पड़ा। 3 नवंबर को, शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने पंघाल गाँव के किसान सुरेश कुमार के घर को बकाया कर्ज़ के कारण सील कर दिया। राजली ने इस कदम को "अमानवीय" करार देते हुए कहा कि कंपनी की इस कार्रवाई से परिवार बेघर हो गया है।
एक अन्य कार्यकर्ता, शमशेर नंबरदार ने कहा कि उन्होंने घर की सीलिंग पर आपत्ति जताने के लिए फर्म के प्रबंधक को फ़ोन किया था। जब मामला नहीं सुलझा, तो कार्यकर्ताओं ने घर को फिर से खोल दिया और परिवार को वापस घर में बसा लिया।
बेदखल किए गए परिवार - सुरेश कुमार, उनकी पत्नी संतोष देवी, बेटा हरीश कुमार, बहू मोनिका और पोता खुशवंत - के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन का कार्ड है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि परिवार ने शुभम हाउसिंग कंपनी से सात साल के लिए 5.6 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से 2.34 लाख रुपये किश्तों में चुकाए जा चुके थे। हालाँकि, इलाके में लंबे समय से जलभराव और आर्थिक तंगी के कारण, परिवार समय पर बाकी किश्तें नहीं चुका सका। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी ने पूरे घर को सील कर दिया और अनाज, कपड़े और घरेलू सामान को अंदर ही बंद कर दिया। राजली ने आरोप लगाया कि निजी वित्तीय कंपनियों की ऐसी कार्रवाई मनमानी और किसान विरोधी है। उन्होंने बताया कि पंघाल गाँव जलभराव से बुरी तरह प्रभावित है और सरकार ने पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि राहत अवधि के दौरान कोई ज़बरदस्ती वसूली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, "उस आश्वासन के विपरीत, कंपनियाँ गरीब किसानों को सड़कों पर धकेल रही हैं। यह अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।"
संपर्क करने पर शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी दीपक कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई तभी की गई जब उधारकर्ता को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया और स्थानीय अदालत के आदेश के आधार पर उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।
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