हरियाणा
Haryana : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
Renuka Sahu
4 Jun 2024 3:51 AM GMT
x
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) ने सोमवार को 11 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण Sexual abuse करने वाले युवक को 10 साल कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उप जिला अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 30 अक्टूबर 2022 को बापौली पुलिस को दी गई थी। दोषी की पहचान पीड़िता के ही गांव के राजेश उर्फ डेला के रूप में हुई है।
पुलिस ने राजेश के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने तीन साल पहले पीड़िता की बड़ी बहन से भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी।
पीड़िता के दादा ने बापौली पुलिस Bapoli Police को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने 29 अक्टूबर 2022 को उसकी छोटी पोती के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला भी घोंट दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनकी 11 वर्षीय बड़ी पोती ने उन्हें बताया कि राजेश ने तीन साल पहले जून 2019 में गांव के तालाब के पास उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। शिकायत के बाद बापौली पुलिस ने 30 अक्टूबर 2022 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अलग से मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ट्रायल के दौरान 13 गवाहों की जांच की गई। डीडीए कुलदीप ढुल ने कहा कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की पोक्सो अदालत ने सोमवार को राजेश को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी पर तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दोषी को पांच साल के कारावास तथा 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
Tagsफास्ट ट्रैक कोर्टयुवक को 10 साल की कठोर कारावास की सजानाबालिग से दुष्कर्म मामलाजुर्मानाहरियाणा समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारFast track courtyouth sentenced to 10 years of rigorous imprisonmentrape case of a minorfineHaryana NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story