हरियाणा
Haryana : व्याख्याकार क्या नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लंबित आपराधिक मामलों को प्रभावित करेगी
Mohammed Raziq
27 March 2025 1:56 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का समाधान किया है: क्या 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किए गए आपराधिक मामले पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) द्वारा शासित होंगे? न्यायालय ने माना है कि इस तिथि से पहले शुरू किए गए सभी मामले नए कानून लागू होने के बाद भी सीआरपीसी के तहत जारी रहेंगे। कानूनी विवाद क्या था? यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि उच्च न्यायालय की दो एकल पीठों ने परस्पर विरोधी राय दी। एक ने फैसला सुनाया कि बीएनएसएस ने सीआरपीसी की जगह ले ली है और इसे 1 जुलाई से सभी मामलों पर लागू होना चाहिए। दूसरे ने कहा कि पुराने कानून के तहत दर्ज मामलों को सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। बहस को निपटाने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अपराध या एफआईआर दर्ज होने के समय प्रक्रियात्मक कानून यह निर्धारित करता है कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 1 जुलाई, 2024 तक लंबित कोई भी मुकदमा, अपील, जांच या जाँच सीआरपीसी के तहत जारी रहेगी। बीएनएसएस पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि यह पुराने कानून के तहत शुरू की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है। अपराध या एफआईआर पंजीकरण की तारीख तय करती है कि कौन सा प्रक्रियात्मक कानून लागू होगा।
अदालत ने बीएनएसएस में स्पष्ट प्रावधानों पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि सीआरपीसी के तहत चल रहे परीक्षण, पूछताछ और जांच उसी ढांचे के तहत जारी रहेगी।यह आपराधिक मामलों को कैसे प्रभावित करता है?यह निर्णय बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान करता है। यदि कोई मामला 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किया गया था, तो यह सीआरपीसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, भले ही परीक्षण बीएनएसएस के लागू होने के बाद शुरू हो। यह चल रहे मामलों में व्यवधान को रोकता है और प्रक्रियात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है।आरोपी व्यक्तियों के लिए इसका क्या मतलब है?
अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या पुराने कानून के तहत दर्ज किए गए आरोपी को सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत राहत मांगनी चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि बीएनएसएस पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है, इसलिए 1 जुलाई से पहले शुरू किए गए मामलों के लिए सभी प्रक्रियात्मक पहलू- जांच, परीक्षण और अपील- सीआरपीसी द्वारा शासित होंगे। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किए गए सभी मामलों के लिए पुराने सीआरपीसी नियम लागू रहेंगे। यह निर्णय चल रहे आपराधिक मामलों को बाधित किए बिना सीआरपीसी से बीएनएसएस में एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है। यह इस सिद्धांत को भी बरकरार रखता है कि किसी अपराध या एफआईआर पंजीकरण के समय प्रक्रियात्मक कानून यह निर्धारित करता है कि मामला कैसे आगे बढ़ता है।
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