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हरियाणा Haryana : 1 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले नए कानून ने पुलिस को गंभीर और आदतन अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी लगाने का अधिकार दिया है। यह प्रावधान आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी और अवैध हथियारों के कब्जे जैसे अपराधों पर लागू होता है। इस कानून के तहत डिंग पुलिस ने शुक्रवार को पंजाब के संघा गांव निवासी जसवंत सिंह को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। उसे सिरसा के भावदीन गांव में 5 किलो 172 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह कदम सरकार के उस प्रयास के अनुरूप है, जिसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उच्च जोखिम वाले अपराधियों से निपटने के लिए अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि नया कानून पुलिस
अधिकारियों को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर हथकड़ी लगाने में विवेक का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यदि कोई अभियुक्त आदतन अपराधी है, अतीत में हिरासत से भाग चुका है, या गंभीर अपराधों में शामिल है, तो अधिकारियों को अब गिरफ्तारी या अदालत में पेशी के दौरान उन्हें हथकड़ी लगाने की अनुमति है। उन्होंने पुलिस स्टेशन प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को नए कानून के प्रावधानों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 43 (3) हथकड़ी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रियात्मक मानकों के अनुपालन में प्रतिबंध लागू किए जाएं।नए उपाय का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना, भागने से रोकना और आपराधिक गतिविधि को रोकना है, जिससे कानून प्रवर्तन की अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता मजबूत होगी।
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SANTOSI TANDI
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