हरियाणा
Haryana : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फरीदाबाद वन क्षेत्र में अवैध निर्माण
Mohammed Raziq
12 Jan 2025 2:17 PM IST

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Haryana Haryana : यहां वन क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है, जबकि वन विभाग को मार्च में सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश करनी है।अधिकारियों ने जनवरी में एक सर्वेक्षण के बाद अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई थी, जिसमें 700 क्लस्टरों में लगभग 6,500 अनधिकृत निर्माण पाए गए थे। ऐसा दावा किया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अभियान को अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया था।पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील हरसाना ने कहा कि पिछले साल वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के कारण अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा पाएंगे। निवासी वरुण श्योकंद ने कहा कि आसन्न नगर निकाय चुनाव और नई सरकार के गठन ने अभियान की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (पीएलपीए) के अंतर्गत आने वाली 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि, सूरजकुंड क्षेत्र में अनखीर, मंगर, पाली, अनंगपुर, धौज, मोहबताबाद, बड़खल और कट्टन पहाड़ी गांवों के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे की सूचना है। सूत्रों के अनुसार, उल्लंघन में 130 से अधिक फार्महाउस और बैंक्वेट गार्डन शामिल हैं। जिला कोर कमेटी को ऐसे निर्माणों के मालिकों द्वारा प्रस्तुत कुछ अभ्यावेदन ने भी इस कदम को रोक दिया हो सकता है। पिछले साल जनवरी में किए गए अंतिम अभियान के परिणामस्वरूप केवल मुट्ठी भर निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हालांकि पहले भी अभियान चलाए गए थे, लेकिन कानूनी और तकनीकी मुद्दे उल्लंघनों को हटाने में बाधा बन गए।
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